कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 80 वर्षीय व्यक्ति को सशर्त जमानत दे दी, जिसे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसकी उन्नत आयु और पांच महीने से अधिक की न्यायिक हिरासत को देखते हुए यह राहत दी।
आरोपी को जून महीने में पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले के मुरुटिया थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस तीरथंकर घोष ने आरोपी की उम्र का उल्लेख करते हुए उसकी जमानत याचिका स्वीकार की। आरोपी के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को झूठा फँसाया गया है और चार्जशीट दाख़िल होने के बावजूद अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, जिससे मुकदमे की प्रगति रुकी हुई है।
एफआईआर के अनुसार, आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 65(1) (16 वर्ष से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म करने पर दंड) तथा धारा 6 (गंभीर प्रकृति के पैठकारी यौन उत्पीड़न पर दंड) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बचाव पक्ष ने

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