दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनके परिवार के सदस्यों और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला समाप्त कर दिया। यह मामला कोविड महामारी के दौरान कथित रूप से दवाएं अवैध रूप से स्टॉक करने और बांटने से संबंधित था।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि “आपराधिक शिकायत क्वैश” ।
दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने गंभीर—जो उस समय पूर्वी दिल्ली से सांसद थे—उनकी फाउंडेशन, फाउंडेशन की CEO अपराजिता सिंह, और ट्रस्टी सीमा गंभीर व नताशा गंभीर के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(c) तथा धारा 27(b)(ii) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
धारा 18(c) बिना लाइसेंस दवा के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाती है, जबकि धारा 27(b)(ii) ऐसे अपराध के लिए तीन से पाँच वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करती है।
गंभीर, उनके परिवार औ

LawTrend

The Siasat Daily
DNA India
India Today
Hindustan Times
The Times of India
Live Law
The Print
Outlook India
Livemint
TODAY Video