नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक अहम फैसला लेते हुए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन (पहले से इंस्टॉल होना) को अनिवार्य बनाने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है। सरकार ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि अब मोबाइल निर्माताओं के लिए नए हैंडसेट में यह ऐप देना बाध्यकारी नहीं होगा। विभाग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से इस ऐप को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, इसलिए अब किसी जबरदस्ती या वैधानिक बाध्यता की आवश्यकता नहीं है।
क्या था विवाद और 28 नवंबर का आदेश?
यह पूरा मामला दूरसंचार विभाग के 28 नवंबर, 2025 के उस आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को निर्देश दिया गया था कि वे बाज़ार में आने वाले हर नए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ ऐप को पहले से इंस्टॉल करके दें। इसके अलावा, पुराने फोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडे

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