पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला कथित रूप से 540 करोड़ रुपये की ‘ड्रग मनी’ को अलग-अलग माध्यमों से ठिकाने लगाने और अवैध संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। विशेष लोक अभियोजक फेरी सोफट ने मीडिया को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मजीठिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को गिरफ्तार किया था और वे इस समय पटियाला की न्यू नाभा जेल में बंद हैं।
एफआईआर के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि 540 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग से अर्जित राशि को कई तरीकों से मनी-लॉन्ड्रिंग के जरिए आगे बढ़ाया गया और इसमें मजीठिया की भूमिका होने का आरोप है। विजिलेंस ब्यूरो

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