विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Revision) के दौरान अत्यधिक कार्यभार झेल रहे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की परेशानी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे उनके कार्य घंटे कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करें।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि कई BLOs, जो शिक्षक या आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा डाले जा रहे अत्यधिक दबाव के चलते मृत्यु का शिकार हो चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि BLOs दिए गए समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं कर पाते, तो चुनाव आयोग के अधिकारी उनके खिलाफ Representation of the People Act के तहत एफआईआर दर्ज करा

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