सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएल लिमिटेड (BPL Limited) द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड (Morgan Securities and Credits Private Limited) के पक्ष में दिए गए आर्बिट्रल अवॉर्ड को बरकरार रखा है। इस फैसले में 36% वार्षिक ब्याज (मासिक रेस्ट के साथ) देने का आदेश दिया गया था।

वाणिज्यिक मध्यस्थता (Commercial Arbitration) से जुड़े इस महत्वपूर्ण फैसले में, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 31(7)(a) के तहत, ब्याज देने का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का विवेकाधिकार पार्टियों के बीच हुए समझौते के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि समान सौदेबाजी की शक्ति (equal bargaining strength) रखने वाली पार्टियों के बीच स्वैच्छिक वाणिज्यिक समझौतों में, उच्च संविदात्मक ब्य

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