पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि आरोपी के बरी (Acquittal) होने पर शिकायतकर्ता को अपील करने के लिए हाईकोर्ट से ‘विशेष अनुमति’ (Special Leave) लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 372 के अंतर्गत सत्र न्यायालय (Sessions Court) में अपील करने का पूर्ण अधिकार है।
कोर्ट ने इस आधार पर अपील की अनुमति मांगने वाली याचिका को सीधे संबंधित सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला योगेंद्र कुमार बनाम हिरदेश सिंह (CRM-A-3071-2019(O&M)) से संबंधित है। याचिकाकर्ता योगेंद्र कुमार ने धारा 378(4) Cr.P.C. के तहत हाईकोर्ट में आव

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