महिला वकीलों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कहा कि आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ याचिकाकर्ता अधिवक्ता योगमाया एम.जी. और शेहला चौधरी द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें सभी राज्य बार काउंसिलों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने और कम से कम एक पदाधिकारी पद को रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है।
BCI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकुमार ने अदालत को बताया कि इस तरह का आरक्षण लागू करने के लिए संभवतः एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जि

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