केरल हाईकोर्ट ने फेडरल बैंक द्वारा 2016 में की गई नीलामी बिक्री को चुनौती देने वाली एक रिट अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 68B के तहत निर्धारित समय सीमा, ‘रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993’ (RDDB एक्ट) के तहत होने वाली वसूली की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस. की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि वसूली की कार्यवाही के लिए समय सीमा ‘लिमिटेशन एक्ट, 1963’ के अनुच्छेद 136 द्वारा शासित होती है। इसके अलावा, कोर्ट ने ‘कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा’ (Constructive Res Judicata) के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी पक्ष बाद की मुकदमेबाजी में ऐसे नए आधार नहीं उठा सकता है जिन्हें वह पहले की कार्यवाही में उठा सकता था।
मामले में मुख्य कानूनी प्रश्न यह

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