कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में प्रस्तावित उस मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसके बारे में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वह अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनाई जाएगी।

यह आदेश उस समय आया है जब 6 दिसंबर को प्रस्तावित ‘बाबरी मस्जिद’ की आधारशिला रखने का कार्यक्रम निर्धारित है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या स्थित बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में आशंका जताई गई कि समारोह से क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है।

सुनवाई के बाद अदालत ने इस कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जि

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