सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मंदिर के देवता के नाम पर जमा धन का इस्तेमाल वित्तीय संकट झेल रहे कोऑपरेटिव बैंकों को सहारा देने के लिए नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह धन देवता की संपत्ति है और इसका उद्देश्य मंदिर के हित तक ही सीमित है। मुख्य […]

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