लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ‘उम्मीद’ (UMEED) पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने बोर्ड द्वारा सामना की जा रही तकनीकी समस्याओं को स्वीकार करते हुए अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 5 जून 2026 कर दी है। यह आदेश चेयरमैन प्रहलाद सिंह-द्वितीय (एच.जे.एस.) और सदस्य राम सुरेश वर्मा (आई.ए.एस.) की पीठ ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम नोन के मामले में सुनवाई करते हुए दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (संशोधन अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित) की धारा 3बी(1) को ‘उम्मीद’ नियम, 2025 के नियम 6(3) के साथ पढ़ते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। बोर

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