दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी दिल्ली स्थित एक संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ (Enemy Property) मानते हुए भारत के शत्रु संपत्ति कस्टोडियन (CEPI) में निहित करने के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने 15 साल की देरी से दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संपत्ति के कस्टोडियन में निहित होने को चुनौती दी गई थी।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि संपत्ति का मूल मालिक 1964 के बाद भी भारतीय नागरिक था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चुनौती में “अस्पष्टीकृत देरी और ढिलाई” (unexplained delay and latches) है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद दिल्ली के चूरीवालान, चितला गेट स्थित ‘चट्टा हाजी मोहम्मद यूसुफ’ की संपत्ति संख्या 481 से संबंधित है। मूल रूप से इस संपत्ति के मालिक शेख बरकतुल्लाह थे, जिन्होंने 1

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