सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) अधिकारी मेजर जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) की उस याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जांच एजेंसी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि CBI का जवाब प्राप्त होने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध की।
याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के 19 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के निर्देश में संशोधन करते हुए दस्तावेजों की प्रतियां देने के बजाय केवल उनका निरीक्षण (इंस्पेक्शन) करने की अनुमति दी गई थी, यह कहते हुए कि दस्तावेज संवेदनशील प्रकृति के हैं।
CBI ने

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