पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता को दर्शाने वाला एआई-जनित (AI-generated) वीडियो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटा ले।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बजंथ्री ने अधिवक्ता विवेकानंद सिंह और अन्य की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने वीडियो को “मानहानिकारक प्रकाशन” बताया और कहा कि यह राजनीतिक दलों पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है।

सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एन. सिंह ने अदालत को बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो “अगली तारीख तक हटाया रहेगा” ।

याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी , केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

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