सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन 40 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की जो 16 मई के फैसले की समीक्षा, संशोधन या स्पष्टीकरण की मांग कर रही हैं। इस फैसले में केंद्र सरकार को उन परियोजनाओं को पूर्ववर्ती (retrospective) पर्यावरणीय स्वीकृति देने से रोक दिया गया था जो पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करते हुए चलाई गई थीं।
इन याचिकाओं में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) और पीएसयू SAIL की याचिकाएं भी शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई , और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान व न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की विशेष पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी , जो CREDAI की ओर से पेश हुए, ने फैसले को यह कहते हुए चुनौती दी कि इसमें “एक ही रास्ता बताया गया है और वह है ढहाना (demolition)”。
16 मई के फैसले , जिसे न्यायमूर्ति ए. एस. ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्याय