इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया कि वे सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर 30 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करें। इस याचिका में लखनऊ के गोमतीनगर स्थित 170 एकड़ में फैले सहारा शहर को सील करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद कहा कि मामला विचारणीय है और सभी पक्षों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए।
पीठ ने सहारा शहर के भीतर छोड़े गए मवेशियों के संबंध में भी निर्देश जारी किए और कहा कि उन्हें ‘कान्हा उपवन’ ले जाकर उचित देखभाल की जाए।
लखनऊ नगर निगम ने पट्टा और लाइसेंस अनुबंधों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सहारा शहर के सभी छह प्रवेश द्वारों को सील कर दिया था। निगम ने बताया कि 1994 में किया गया लीज डीड कई शर