पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2025 की एक अधिसूचना में 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत प्रदान किया गया यह पदनाम 16 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी है। यह प्रतिष्ठित उपाधि वकीलों को बार में उनकी प्रतिष्ठा, विशेष ज्ञान या कानून में अनुभव की मान्यता में प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के आदेश के तहत रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में नामितों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त निर्धारित की गई है। प्रत्येक नवनियुक्त सीनियर एडवोकेट को हर साल 10 ‘मुफ्त कानूनी सहायता’ के मामले नि:शुल्क लड़ने होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी विशेषज्ञता वंचितों के लिए न्याय के काम भी आए।

नव नामित सीनियर एडवोकेट की सूची इस प्रकार है:

श्री राज कुमार शर्मा

श्री आशित मलिक

श्री रंजन कुमार हांडा

श्री रवि सोढ़ी

श्री अनि

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