कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक आरटीआई आवेदन को अस्वीकार करने के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह माना कि पासपोर्ट का विवरण “एक व्यक्ति के लिए निजी” (private to a person) होता है और किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा “संबंधित व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।”
जस्टिस सूरज गोविंदराज ने जन सूचना अधिकारी (PIO), प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (FAA) और राज्य सूचना आयोग (SIC) के आदेशों को बरकरार रखा, जिन्होंने सामूहिक रूप से एक चेक बाउंस मामले के आरोपी के पासपोर्ट और लुकआउट सर्कुलर (LOC) के विवरण प्रदान करने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने प्रकाश चिमनलाल शेठ द्वारा दायर याचिका (WP No. 17341 of 2025) को खारिज कर दिया, हालांकि, याचिकाकर्ता को संबंधित आपराधिक अदालत के माध्यम से इन दस्तावेजों को तलब करने के लिए आवेदन करन

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