सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अदालत के 14 अगस्त 2025 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने अभिनेता दर्शन , गौड़ा और अन्य आरोपियों को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्तिजे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह याचिका इन-चैंबर में विचाराधीन रखी और पाया कि पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता। आदेश में कहा गया—
“हमने रिकॉर्ड और आदेश को ध्यानपूर्वक देखा है। हमारे विचार में पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता। अतः पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”
पीठ ने इस मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग को भी अस्वीकार कर दिया।
यह मामला 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है, जो कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोपी

LawTrend

The Indian Express
Daily Excelsior
Sentinel Assam
Atlanta Black Star Entertainment