सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM), इसकी समूह कंपनियों और प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े कथित बड़े बैंक और कॉरपोरेट घोटाले की स्वतंत्र, कोर्ट-मॉनिटर जांच की मांग की गई है।
यह मामला वकील प्रशांत भूषण द्वारा मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजनिया की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया।
भूषण ने कहा, “यह ₹20,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड है। हम स्वतंत्र और कोर्ट-निगरानी वाली जांच की मांग कर रहे हैं। यह एक बड़े कॉरपोरेट समूह का मामला है।”
मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”
पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनिल अंबानी–नीत रिलायंस एडीए समूह की कई कंपनियों में बैंक ऋणों की हेराफेरी, वित्तीय विवरण

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