केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह आग्रह ठुकरा दिया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत से जुड़े मामले में जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए।
न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजरिया की पीठ वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंग्मो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक की हिरासत अवैध, मनमानी है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अंग्मो की ओर से पेश होते हुए, वांगचुक को अदालत से वर्चुअल रूप से जोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा, “हमें पूरे देश के सभी दोषियों को समान सुविधा देनी पड़ेगी।” संक्षिप्त कार्यवाही के बाद अदालत ने सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए

LawTrend

Kerala Kaumudi
AlterNet
Essentiallysports Olympics
America News