सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के एक सरकारी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर को जमानत दे दी, जिन्हें सोशल मीडिया पर एंटी-इंडिया पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बावजूद इसे उनकी नौकरी पर बहाली का आधार नहीं माना जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आरोपी प्रोफेसर मोहम्मद जॉयनुल अबेदीन के खिलाफ दो अन्य मामलों में भी आरोप लगे हैं, जिनमें छात्राओं से छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप शामिल हैं।
पीठ ने यह भी माना कि वह छह महीने से अधिक समय से जेल में हैं और ट्रायल जल्दी पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। अदालत ने आदेश में कहा, “सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उचित जमानती बॉन्ड भरने पर रिहा किया जाए। उन्हें हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना होगा।”
साथ ही, पीठ ने यह भी स्पष्

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