दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की टीम को “टीम इंडिया” या “इंडियन नेशनल टीम” कहने से रोकने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर इस याचिका को सख्त शब्दों में खारिज करते हुए इसे “अदालत का समय बर्बाद करने” वाला करार दिया।

याचिकाकर्ता के तर्क

कंसल ने अपनी याचिका में कहा कि BCCI एक निजी संस्था है, जो तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, और प्रसार भारती द्वारा उसकी टीम को “टीम इंडिया” कहकर दिखाना उसे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय दर्जा देता है, जो भ्रामक है और उसे अनुचित व्यावसायिक लाभ पहुंचाता है।

याचिका में यह भी कहा गया कि BCCI अपने आयोजनों और मैचों में “

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