कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एकल पीठ द्वारा सरकारी आदेश (जीओ) पर लगाई गई अंतरिम रोक को चुनौती दी थी। यह आदेश निजी संगठनों को सरकारी भूमि या परिसरों में किसी भी गतिविधि के आयोजन से पहले अनुमति लेने के लिए बाध्य करता था।
न्यायमूर्ति एस. जी. पंडित और न्यायमूर्ति गीता के. बी. की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि यदि वह रोक हटवाना चाहती है, तो एकल पीठ के समक्ष ही याचिका दायर करे। एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को इस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।
सरकार का यह आदेश 18 अक्टूबर को जारी हुआ था। इसमें कहा गया था कि कोई भी निजी संगठन, ट्रस्ट, संस्था या क्लब सरकारी संपत्ति पर 10 से अधिक लोगों की किसी सभा, रैली या जुलूस का आयोजन करने से पहले तीन दिन पूर्व अनुमति लेगा। बिना अनुमति के ऐसा कोई आयोजन “अवैध जमाव” ( unlawful assembly ) माना जाएगा और इसके ख

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