सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए दूसरे राज्यों की न्यायिक सेवाओं में आवेदन करने की योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) की नियुक्ति 20 मई 2025 के फैसले से पहले हो चुकी है, उन पर 3 साल की वकालत (Bar Practice) का अनिवार्य नियम लागू नहीं होगा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ (रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989) के मामले में पारित किया।
संक्षिप्त विवरण
सुप्रीम कोर्ट ने एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए वकील के रूप में तीन साल के अनुभव की अनिवार्य शर्त से छूट मांगी गई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी 20 मई 2025 क

LawTrend

Live Law
The Print
Healthcare Dive
AlterNet
RadarOnline
Cleveland Jewish News
Mediaite
Crooks and Liars
5 On Your Side Sports
E Online