बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा दायर उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीरों, वीडियो और नाम के सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी है।
न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
अक्षय कुमार ने अदालत का रुख करते हुए कहा है कि उनकी तस्वीरों, वीडियोज़ और नाम का बिना अनुमति व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने डीपफेक वीडियो और एआई जनित कंटेंट के बढ़ते खतरे को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ है और इसके “गंभीर परिणाम” भी हो सकते हैं।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि उनके वास्तविक नाम, स्क्रीन नाम “अक्षय कुमार”, छवि, सूरत, आवाज़, प्रदर्शन शैली, हावभाव और अन्य पहचान योग्य गुणों के चल रहे उल्लंघन और अनधिकृत व्यावसायिक