प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाज़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को मज़बूती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने चित्रदुर्ग ज़िले के कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेन्द्र (पप्पी) की मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराया है।

न्यायालय ने विधायक की पत्नी आर.डी. चैत्रा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था। यह आदेश 15 अक्टूबर को पारित किया गया। मामला वीरेन्द्र द्वारा कथित रूप से संचालित एक बड़े अवैध सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा है।

ED ने जांच की शुरुआत कई एफआईआर में अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाज़ी व जालसाज़ी के आरोपों के आधार पर की थी। जांच में King567 जैसे प्लेटफॉर्म की पहचान हुई, जिसे वीरेन्द्र और उनके सहयोगियों द्वारा चलाए जाने का

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