इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों की अचल संपत्तियों, जिसमें उनके खेल के मैदान भी शामिल हैं, पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मेले, प्रदर्शनी या व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में एक महीने के भीतर एक स्पष्ट सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय एक सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के मैदान में व्यावसायिक मेले के आयोजन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर आया है।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता गिरिजा शंकर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL संख्या 542/2025) में हमीरपुर जिले के राठ स्थित ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के परिसर में आयोजित हो रहे एक व्यावसायिक मेले को रोकने की मांग की गई थी। याचिका में कहा

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